- ठेका के आवंटन में अनियमितताएं करने पर तत्कालीन महाप्रबंधक (दूरसंचार), निजी कंपनी के मालिक सहित तीन आरोपियों को पांच वर्ष की कठोर कारावास
नई दिल्ली, पटना की सक्षम अदालत ने श्री बी.बी.राय, तत्कालीन महाप्रबंधक (दूरसंचार), पटना एवं श्री रामपति चिखैयार, तत्कालीन टीडीई को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर छः लाख रु. के जुर्माने एवं मैसर्स नालंदा टेलीकॉम सर्विस, पटना के मालिक श्री परवेज़ अहमद को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 16 लाख रु. के जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने श्री बी.बी.राय, महाप्रबंधक (टेलीकॉम), पटना एवं अन्यों के विरुद्ध दिनाँक 29.01.1996 को वर्तमान मामला दर्ज किया। यह आरोप था कि श्री बी.बी.राय ने,दूरसंचार दक्षिण, गया, के निदेशक (कार्यवाहक) के रूप में कार्य करने के दौरान, निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा किए बिना, मैसर्स नालंदा टेलीकॉम सर्विस को दोषपूर्ण ईपीबीटी कार्ड की मरम्मत का ठेका दिया है। जांच के पश्चात, सीबीआई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश,पटना की अदालत में पांच आरोपियों के विरूद्द दिनाँक 26.03.2002 को आरोप पत्र दायर किया, जिनमें वे तीन भी शामिल थे जिन्हें अब सजा सुनाई ठहराया गई है। दो अन्य आरोपपत्रित आरोपियों की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। विचारण के पश्चात, अदालत ने आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।
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