मधुबनी : बाल श्रम, बाल संरक्षण, बाल विवाह एवं बाल व्यापार से संबंधित बैठक हुई आयोजित। - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 26 सितंबर 2023

मधुबनी : बाल श्रम, बाल संरक्षण, बाल विवाह एवं बाल व्यापार से संबंधित बैठक हुई आयोजित।

  • वित्तीय वर्ष 2023 24 में अब तक 35 बाल श्रमिकों को विभिन्न प्रखंडों से विमुक्त कराया गया। बाल व्यापार एवं मानव  व्यापार रोक थाम को लेकर बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन ,बॉर्डर एरिया आदि महत्वपूर्ण स्थानो पर विशेष चौकसी बरतने का दिया निर्देश।
  • किसी बच्चे के साथ कोई शोषण या अत्याचार हो रहा है तो चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर इसकी तुरंत सूचना दे, सूचना मिलते ही चाइल्डलाइन की टीम सहायता के हो जाएगी एक्टिव। बाल श्रमिकों के पुनर्वास को लेकर सभी संबंधित विभागों को पूरी गंभीरता से कार्य करने का दिया निर्देश।

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मधुबनी, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता  समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बाल श्रम, बाल संरक्षण, बाल विवाह एवं बाल व्यापार से संबंधित जिला स्तरीय समितियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई ।इस बैठक में सर्वप्रथम बाल श्रम से संबंधित विषयों पर श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में धावा दल के द्वारा किए गए कार्यों एवं पुनर्वास से संबंधित अन्य विभागों द्वारा किए गए अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई  ।श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में धावा दल के द्वारा मधुबनी जिले में 21 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2023 24 में अब तक 35 बाल श्रमिकों को विभिन्न प्रखंडों से विमुक्त कराया गया है । सितंबर माह में अब तक चार बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है । उन्होंने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर सभी संबंधित नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थानों में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है तथा ₹20000 प्रति बाल श्रमिक की दर से दोषी नियोजकों से जुर्माने  की राशि वसूल कर जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कोष में जमा कराया गया है । उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 20 नियोजकों से ₹20000 की राशि की वसूली की गई है जबकि 6 नियोजकों के विरुद्ध उक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर नीलाम पत्र वाद संबंधित अंचलाधिकारी के यहां अलग से दायर किया गया है तथा 5 नियोजकों से उक्त राशि की वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि विमुक्त एवं पात्र बाल श्रमिकों को तत्काल सहायता राशि के रूप में ₹3000 की राशि का भुगतान जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹25000 की राशि प्राप्त कर उसे संबंधित बाल श्रमिक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की अवधि तक का सावधि जमा कराया जाता है।


जिलाधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 24 में अगस्त माह तक विमुक्त 31 बाल श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में पूछे जाने पर पर श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि 31 बाल श्रमिकों में से 24 बाल श्रमिक मधुबनी जिले के हैं जबकि 7 बच्चे अन्य जिलों के हैं तथा उनके पुनर्वास हेतु संबंधित जिला को सूचित कर दिया गया है । श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा मधुबनी जिले के 24 बाल श्रमिकों में से 15 बाल श्रमिकों के विद्यालय में नामांकन से संबंधित जानकारी दी गई है । जिलाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि शेष 9 बच्चों तथा सितंबर माह में विमुक्त चार बाल श्रमिकों एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में विमुक्त 21 बाल श्रमिकों को भी शैक्षणिक पुनर्वास के तहत प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अंदर विद्यालय में नामांकन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे तथा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इन बाल श्रमिकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए प्रत्येक 15 दिन पर एक पाक्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे तथा जिला टास्क फोर्स की अगली बैठक में इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन के साथ उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य है इससे बाल श्रम के मामले में स्वतः कमी आ जाएगी । जिलाधिकारी के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023 24 में विमुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी बाल श्रमिकों का प्राथमिकता के आधार पर अंबेडकर आवासीय विद्यालय में नामांकन करने का निर्देश दिया गया तथा इसकी सूचना एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया । साथ ही जिला टास्क फोर्स की अगली बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी को एक संबंधित प्रतिवेदन के साथ स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया । उप विकास आयुक्त विशाल राज के द्वारा बताया गया की वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में विमुक्त बाल श्रमिकों के परिवार को मनरेगा जॉब कार्ड तथा आवास योजना से भी आच्छादित करने की प्रक्रिया की गई है ।


श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 24 में विमुक्त मधुबनी जिले के 24 बाल श्रमिकों में से 22 बच्चों के परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध है तथा शेष दो परिवारों को राशन कार्ड से आच्छादित किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है । जिलाधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में विमुक्त 21 बाल श्रमिकों तथा सितंबर माह में विमुक्त चार बाल श्रमिकों के परिवार को भी राशन कार्ड से आच्छादित कर एक पक्ष के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अगली टास्क फोर्स की बैठक में एक संबंधित प्रतिवेदन के साथ स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया । श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया की सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन हो चुका है तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है की कलुआही तथा घोघरडीहा प्रखंड को छोड़कर शेष 19 प्रखंडों के सभी पंचायत में टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है । जिलाधिकारी के द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कलुआही एवं घोघरडीहा प्रखंड में एक सप्ताह के अंदर सभी पंचायत में टास्क फोर्स का गठन कर एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड स्तर पर धावादल के गठन एवं कार्य के संबंध में पृच्छा किए जाने पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखंडों में धावादल का गठन प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है । जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह सभी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय धावा दल चलवाने का निर्देश सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को दिया गया तथा अगली टास्क फोर्स की बैठक में संबंधित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी के द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सितंबर माह में हर हाल में सभी पंचायत में पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स का गठन सुनिश्चित करवाएं ।


जिलाधिकारी के द्वारा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को यह निर्देश दिया गया कि 2022-23 एवं 2023-24 में विमुक्त सभी बाल श्रमिकों का सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट  15 दिनो के अंदर पूरा करवाकर सभी संबंधित विभागों से समन्वय कर पुनर्वास की कारवाई कराएंगे तथा  सभी बाल श्रमिकों को विभिन्न विभागों से पुनर्वास हेतु की गई कारवाई प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहेंगे । जिलाधिकारी ने अध्यक्ष , बाल कल्याण समिति को सभी बाल श्रमिकों का एंटाइटलमेंट कार्ड ससमय निर्गत करने का निर्देश दिया ।जिलाधिकारी ने चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 के व्यापक प्रचार प्रसार करने का  निर्देश दिया। बताते चले की किसी बच्चे के साथ कोई शोषण या अत्याचार हो रहा है तो चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर इसकी सूचना दी जा सकती है सूचना मिलते ही चाइल्डलाइन की टीम सहायता के लिए तुरंत एक्टिव हो जाएगी । यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा कार्य करती है। उन्होंने  मानव  व्यापार के रोक थाम के लिए बस स्टेंड रेलवे स्टेशन ,बॉर्डर एरिया पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि इसके लिए गंभीरता से काम करना होगा ।उन्होंने कहा कि मानव तस्कर के दलालो पर विशेष नजर रखे,जिसके माध्यम से मानव व्यापार के मुख्य रैकेट तक पहुंचा जा सके और मानव व्यापार पर रोक लगाई जा सके।  जीविका दीदीयो के माध्यम से गावों में मानव व्यापार को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया । बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सभी सीडीपीओ को बाल विवाह पर रोकथाम  के लिए सभी पंचायतों के मुखिया  से समन्यवय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। उक्त बैठक  में जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बिंदु गुलाब यादव, उप विकास आयुक्त विशाल राज, सिविलसर्जन मधुबनी,कमांडेंट एसएसबी,जयनगर,डीपीओ आईसीडीएस विनिता कुमारी, प्रभारी सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई साहेब रसूल, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) प्रभाकर तिवारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष , सर्वो प्रयास संस्था की निर्मला कुमारी , सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बाल संरक्षण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

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