नालंदा : सिपाही के पद पर नियुक्ति 07 एवं 15 अक्टूबर को दो पालियों में होगी परीक्षा आयोजित - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 2 अक्टूबर 2023

नालंदा : सिपाही के पद पर नियुक्ति 07 एवं 15 अक्टूबर को दो पालियों में होगी परीक्षा आयोजित

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नालंदा। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 01 अक्टूबर (रविवार) को संपन्न हो गयी. अब 07 अक्टूबर (शनिवार) एवं 15 अक्टूबर (रविवार) को दो अलग-अलग पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10ः 00 बजे से 12ः00 बजे मध्याह्न तक  तथा द्वितीय पाली की परीक्षा 03ः 00 बजे अपराह्न  से 05ः 00 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र ऑब्जर्वर एवं दो-दो स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर 13 गश्ती दल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही 06 वरीय पदाधिकारी उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जो लगातार विभिन्न सम्बद्ध परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहते हुए स्वच्छ परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों के लिये 8 बजे पूर्वाह्न तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों के लिए 1 बजे अपराह्न रिपोर्टिंग समय निर्धारित है।किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल /कक्ष में मोबाइल फोन/ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गजट के साथ परीक्षार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षा के सुगम संचालन हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या- 06112-235288 है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा को नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है । साथ ही नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। टाऊन हॉल में की गई संयुक्त ब्रीफ़िंग में सभी पदाधिकारियों को केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा परीक्षा के संचालन को लेकर निर्गत निर्देशों का अक्षरशरू अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर पूर्वाहन 7: 00 पूर्वाह्न तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। संपूर्ण परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संपूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 500 गज परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।  परीक्षा के आयोजन के अवसर पर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने को लेकर अलग से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।

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