पटना, तीन अक्टूबर, बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा, ‘‘कैबिनेट ने राज्य न्यायिक सेवा, 1951 के दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है जिससे न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित विधि संस्थानों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति मिल गई।’’ उन्होंने कहा कि विवरण के साथ एक अधिसूचना जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी। सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने राज्य में 100 पशु अस्पतालों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 100 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इन सभी अस्पतालों में प्रशिक्षण केंद्र भी होंगे। इसके लिए 17 जिलों में 225 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने उपभोक्ता मामलों के विभाग से संबंधित मामलों को संभालने के लिए लिपिक के 30 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार, 3 अक्टूबर 2023

बिहार : सरकार का न्यायिक सेवाओं-विधि कॉलेजों में 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटा का ऐलान
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