नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की एक बाल कल्याण समिति को गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों की रिहाई पर एक सप्ताह के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया। पूर्व लोकसभा सदस्य अतीक की 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने प्राधिकार को अतीक के बेटों की रिहाई पर फैसला करने का निर्देश दिया। इससे पहले, अतीक की बहन शाहीन अहमद की ओर से पेश हुए अधिवक्ता निजाम पाशा ने कहा कि इनमें से एक लड़का जल्द ही बालिग होने वाला है और इसलिए उसे कल्याण गृह में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने रिश्तेदार के साथ रहने की अनुमति दी जाए। पीठ ने दलीलों पर गौर किया और समिति से एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इसने कहा कि इस बीच, शाहीन अहमद की याचिका लंबित रखी जाए। शीर्ष न्यायालय शाहीन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में, 15 और 17 वर्षीय लड़कों को उनके संरक्षण में देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बच्चों पर एक रिपोर्ट पर विचार किया और कहा कि यह व्यापक रूप से संकेत देता है कि नाबालिग बाल देखभाल गृह में रहने को इच्छुक नहीं हैं। न्यायालय ने कहा, ‘‘कल्याण समिति को इस आलोक में विषय पर नये सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाता है और वह एक सप्ताह में एक तार्किक आदेश जारी करे।’’ साथ ही, विषय की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित कर दी। अतीक (60) और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को उस वक्त तीन लोगों ने बहुत करीब से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब पुलिसकर्मी उन दोनों को (अतीक और अशरफ) को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए थे।
मंगलवार, 3 अक्टूबर 2023

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न्यायालय ने बाल कल्याण समिति को अतीक के दो नाबालिग बेटों की रिहाई पर फैसला करने को कहा
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