- जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2023 द्वितीय चरण को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों,पुलिस पदाधिकारियो,केंद्राधीक्षकों को संयुक्त रूप से किया ब्रीफिंग।
- कुल 13169 परीक्षार्थी लेंगे परीक्षा में भाग। मधुबनी जिला अंतर्गत 8, 9 एवं 10 दिसंबर को मात्र एकल पारी में 12:00 बजे मध्यान्ह से 2. 30 बजे अपराह्न तक होगी परीक्षा।
- परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पहले अर्थात 11:00 बजे पूर्वाहन के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियोग्राफी के द्वारा भी रखी जाएगी नजर।
उन्होंने कहा की उक्त परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है साथ ही कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। जिले के तेजतर्रार अधिकारियों को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियोग्राफी के द्वारा निगाह रखी जायेगी। उप विकास आयुक्त विशाल राज एवं प्रभाकर तिवारी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार के रूप में रहेंगे। अनुमंडल अधिकारी सदर अपने अनुमंडल अंतर्गत सभी परीक्षा केदो पर भ्रमणशील रहकर लगातार विधिव्यवस्था का जायजा लेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि मैं स्वयं एवं पुलिस अधीक्षक भी परीक्षा के दिन भ्रमणशील रहकर परीक्षा केदो का जायजा लूंगा ।उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी,साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास फोटोस्टेट की दुकान आदि अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने संबधित अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि परीक्षा के दिन यातायात की सुगम व्यवस्था के लिए फुलप्रूफ योजना तैयार कर लें।उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन से सबंधित सभी पदाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक पूरी तत्परता एवं निष्ठा से कार्य करेंगे और यह उनकी जिम्मेवारी होगी कि कदाचार रहित परीक्षा संचालन कराएं। उनका यह कर्तव्य होगा कि किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी पैदा ना हो एवं परीक्षा कदाचार रहित संपन्न हो।
किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में मोबाइल फोन ,कैलकुलेटर ,ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन पेजर, रिस्ट वॉच (सामान्य/स्मार्ट )इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर ,इरेज़र ,ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि इसका उल्लंघन किसी के द्वारा किया जाता है तो इसे कदाचार मानते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्ष के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दंडाधिकारी- सह- प्रेक्षक,जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता एवं वरीय दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। उक्त ब्रीफिंग में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार,डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा,नगर आयुक्त अनिल चौधरी, ओएसडी संतोष कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं पुलिस विभागों के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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