- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के क्रियान्वयन को लेकर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र लोगों द्वारा 27 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। 28 दिसंबर को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदकों की वरीयता सूची तैयार की जायेगी। 29 दिसंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जायेगा। प्रकाशित स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची के संदर्भ में 2 जनवरी तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण कर 6 जनवरी तक अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जायेगा। चयनित लाभुक द्वारा बस के क्रय के उपरांत अनुदान के भुगतान के लिए आवेदन किया जायेगा।आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंतर्गत जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के खाते में अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर आज उप विकास आयुक्त ने जिला के बैंकर्स, वाहन क्रय के फाइनेंसर्स एवं बस ओनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। बस ओनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को इस योजना के बारे में लोगों को प्रेरित करते हुये पात्र एवं इच्छुक लोगों से आवेदन सृजित करने को कहा गया। सभी बैंकर्स एवं फाइनेंसर्स को इस योजना के तहत स्वीकृति प्राप्त आवेदकों को बस के क्रय के लिए फाइनेंस करने में उदारता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने को कहा गया। इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से न केवल आम लोगों को जिला मुख्यालय आने जाने में सुविधा होगी बल्कि रोजगार का सृजन भी होगा। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
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