मधुबनी : सूचना के अधिकार अधिनियम से संबधित मामलों का समीक्षा। - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 20 जनवरी 2024

मधुबनी : सूचना के अधिकार अधिनियम से संबधित मामलों का समीक्षा।

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मधुबनी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सहित जिले के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम से संबधित मामलों का किया समीक्षा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण ने समाहरणालय स्थित  सभा कक्ष में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सहित जिले के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों की विभागवार विस्तृत समीक्षा किया,साथ ही संबधित अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में  विस्तृत जानकारी भी दी।उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की पूर्ण जानकारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के संदर्भ में रिकॉर्ड मैन्युअल की भी जानकारी जरूरी है। सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना जो उपलब्ध है,उसी को देना है। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रश्न का उद्देश्य लीगल होनी चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिनियम की बारीकियों एवं इस संबंध में अधिकारियों के प्रश्न एवं समस्याओं का बड़ी सरलता जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी निर्धारित अवधि में सूचना प्रदान करे। सभी सबंधित वरीय विभागीय अधिकारी  सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमित रूप से  समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिया कि कोविड 19 के समय प्राप्त आवेदनों का एक बार पुनः समीक्षा कर ले। उन्होंने शिक्षा,स्वास्थ्य,पुलिस आदि विभाग के वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने- अपने लोक सूचना अधिकारियों का वर्कशॉप का भी आयोजन करें। राज्य सूचना आयुक्त ने  समीक्षा के क्रम में  यह पाया की /शिक्षा,राजस्व, स्वास्थ्य आदि विभागों में  अपेक्षाकृत ज्यादा आवेदन प्राप्त होते है,साथ ही इन्ही विभागों में ज्यादा मामला लंबित भी है। समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के सभी विद्यालयों में लोक सूचना पदाधिकारी प्रतिनियुक्त है,फिर भी अधिकांश आवेदन सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन को सबंधित लोक सूचना पदाधिकारी को भेजा जाता है ,जिससे सूचना देने की प्रक्रिया में विलम्ब भी होती है। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने कहा कि जिला स्तर पर प्रत्येक सोमवार को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विभागवार प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाती है। उक्त बैठक में जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा,पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार,डीडीसी विशाल राज,एडीएम नरेश झा,सिविल सर्जन, नरेश भीमसारिया, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।

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