- डेढ़ साल बाद की गयी सफाई कई मछलियां मृत पायी गयी, बाकी मुस्लिम पक्ष को सौंपी गईं
- जिला प्रशासन की निगरानी में साढ़े तीन घंटे तक हुई सफाई
वाराणसी (सुरेश गांधी) जिला प्रशासन की मौजूदगी में शनिवार को कड़ी चौकसी के बीच ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने से 36 मछलियां निकाली गयी। साफ सफाई के दौरान वहां मिले शिवलिंग की भी सफाई की गई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की देखरेख में सुबह 9 बजे से 11ः45 बजे तक वजूखाना की सफाई की गई। इसके लिए नगर निगम ने 26 सफाईकर्मियों की टीम के बीच तीन वाटर पंप लगाएं गए थे। इसके अलावा मत्स्य विभाग और जलकल की टीम भी लगी थी। सूत्रों के अनुसार, वजूखाना में तकरीबन 15 से 20 मृत मछलियां थीं। उन्हें मत्स्य विभाग की टीम ने निकाल कर बाहर कर दिया है। 20 से 25 जिंदा मछलियां मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव को सौंप दी गई हैं। इसके बाद वजूखाना की काई और गंदगी साफ करने का काम किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि मछलियां मिली हैं। उनको मुस्लिम पक्ष को दे दिया गया है। इसके बाद उसकी काई और गंदगी को साफ कर उसमें चूने का छिड़काव किया गया। वजूखाने को सील कर दीया गया। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि वजूखाना जो काफी गंदा हो चुका है उसे साफ कराया जाए। आदेश 16 जनवरी को आया था, इसलिए आज साफ सफाई की गयी। पहले से तय समय के अनुसार जिलाधिकारी एस राजलिंगम के साथ मंदिर पक्ष की वादी महिलाएं रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास के साथ उनके वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी व मस्जिद पक्ष से अंजुमन इंतजामिया के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन व अन्य लोग सुबह 9 बजे ज्ञानवापी पहुंच गए।
20 मई 2022 के आदेश पर किया गया था सील
प्रार्थना पत्र में बताया गया कि श्रृंगार गौरी मुकदमे में अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में हुई एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान पानी की टंकी जहां मुस्लिम वुजू करते हैं वहां शिवलिंग पाया गया था। उस एरिया को जिला अदालत के 16 मई 2022 व सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2022 के आदेश पर सील किया गया है। इसके चलते पानी टंकी की सफाई 15 मई 2022 से नहीं हो सकी है। उसमें मौजूद मछलियां मर गईं हैं जिसके चलते बदबू फैल रही है। उस स्थान पर हिंदुओं के लिए पवित्र शिवलिंग है। उसे गंध, मरे जानवरों से दूर रखा जाना चाहिए और साफ रखना चाहिए। ऐसे में अदालत को शिवलिंग के संपूर्ण क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता बनाने के लिए जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देश दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञानवापी के पानी टंकी की सफाई कराने का निर्देश दिया था।
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