मधुबनी : प्रशिक्षण से बिना वैध कारण से अनुपस्थित मतदानकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 8 अप्रैल 2024

मधुबनी : प्रशिक्षण से बिना वैध कारण से अनुपस्थित मतदानकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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मधुबनी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा के द्वारा सोमवार को इंडियन पब्लिक स्कूल, मधुबनी में  मतदानकर्मियों को दिए जा रहे  प्रशिक्षण  का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में उपस्थित सभी कर्मियों से पूरी सतर्कता एवं सजगता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का निदेश दिया गया, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पड़े। उन्होंने सभी मतदान कर्मियों को निदेश दिया  कि अपना मतदाता पहचान पत्र साथ मे अवश्य लायें।  उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से बिना वैध कारण के अनुपस्थित कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जायेगी। पुनः जिलाधिकारी द्वारा रिजनल सेकेंड्री स्कूल, सप्ता एवं पोल स्टार स्कूल,जीवछ चौक का भी निरीक्षण कर प्रशिक्षण में शामिल कर्मियों को आवश्यक निदेश दिया गया। विदित हो कि मतदान कर्मियों को प्रथम प्रशिक्षण दिनांक-08.04.2024 से शुरू होकर दिनांक 10.04.2024 तक चलेगा। प्रशिक्षण इंडियन पब्लिक स्कूल के 40, रिजनल पब्लिक स्कूल के 30, एवं पोल स्टार पब्लिक स्कूल के 30 कमरें में दो पालियों में हो रहा है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु दोनों पालियों में मास्टर प्रशिक्षक एवं ई०वी०एम० के Handson प्रशिक्षण देने हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण स्थलवार की गयी है।


प्रशिक्षण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है। इस हेतु इंडियन पब्लिक स्कूल, स्टेडियम रोड, मधुबनी में 04 वीडियोग्राफर, रिजनल पब्लिक स्कूल एवं पोल स्टार पब्लिक स्कूल, जीवछ चौक, मधुबनी में क्रमशः 03-03 वीडियोग्राफर की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण स्थल पर पेयजल आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, मधुबनी के द्वारा मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने के क्रम में हैंड्स ऑन  प्रशिक्षण देने पर विशेष बल देने एवं मतदान कर्मियों की शंका का शत-प्रतिशत समाधान सुनिश्चित करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त सभी मतदान कर्मियों को ऑडियो विजुअल माध्यम से प्रशिक्षण देने एवं प्रशिक्षण से सम्बंधित दिए गए निदेश के अनुपालन में बरती जाने वाली किसी भी कोताही को गंभीरता से लिया जायेगा एवं संबंधितों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

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