रांची, 28 मई, झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन ने सोमवार को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता सोरेन राजनीतिक साजिश का शिकार हैं। सिब्बल ने कहा कि सोरेन को बिना किसी सबूत के मामले में फंसाया गया है। अदालत ने ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 जून के लिए निर्धारित कर दी। सोरेन पर राज्य की राजधानी रांची के बार्गेन में एक भूखंड के लिए भूमि दस्तावेज से छेड़छाड़ में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने 31 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अब वह राज्य की राजधानी रांची के होटवार में स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।
मंगलवार, 28 मई 2024

उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा
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