- मतगणना स्थल को आउटर, इनर व आईसोलेशन कार्डन मे विभाजित कर थ्रीलेयर के साथ तीन पालियों में लगाई गयी है जवानों की ड्यूटी, सुरक्षा इंतजामों का डीएम एस राजलिंगम एवं सीपी मोहित अग्रवाल ने लिया जायजा
आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये
सोशल मीडिया पर रहेगी नजर, भ्रामक खबर व अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध की जायेगी कड़ी कार्यवाही. समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ निरन्तर भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि रखेंगे व धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत लागू निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। रूफ टॉफ ड्यूटी व स्नाइपर किये गये तैनात, अत्याधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित फत्ज् रहेगी मौजूद. विजयी प्रत्याशी के विजय जुलूस सहित मोहल्लों व गांवों में छोटे-छोटे समूहों व मोटरसाइकिलों की टोलियों पर भी रहेगा प्रतिबन्ध. पहड़िया मण्डी गेट नं0 01 से मतगणना कर्मी व मीडिया एवं गेट नं0 03 से प्रत्याशी व मतगणना एजेंटों को मिलेगा प्रवेश. मतगणना कर्मियों एवं मतगणना एजेन्टों के फोटोयुक्त परिचय पत्र व ड्यूटी कार्ड, पास चेक करने के उपरांत ही मतगणना परिसर में दिया जायेगा प्रवेश. मतगणना स्थल से 200 मी0 पूर्व वाहनों की पार्किंग बनाई गयी है, उसके आगे वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक डिवाइस, ज्वलनशील पदार्थ, नशे की वस्तु तथा अस्त्र-शस्त्र का रहेगा प्रतिबंध,पुलिस बल को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना सम्पन्न कराये जाने हेतु चुनाव आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। मतगणना स्थल से 200 मी0 की परिधि में वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित है । ड्यूटी में लगे मतगणना कर्मियों, पुलिसकर्मी, प्रत्याशी व उनके एजेंटों के वाहनों की पार्किंग हेतु अस्थायी पार्किंग बनाई गयी है । मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर प्रत्याशी, उनके एजेंटों व मतगणना कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतगणना स्थल पर पर्याप्त संख्या में क्थ्डक् (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) लगाये गयें हैं, मतगणना स्थल पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग फ्रिस्किंग की जायेगी। मतगणना स्थल पर मोबाईल फोन, इलेक्ट्रानिक डिवाइस, ज्वलनशील पदार्थ, नशे की वस्तुओं तथा अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नही है। समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में मतगणना सकुशल सम्पन्न होने तक सघन गस्त, पिकेट, अवांछनीय तत्वों की निगरानी, चेकिंग एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान हर कार्य अत्यधिक सतर्कता, शालीनता, निष्पक्षता एवं विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे ।
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