मधुबनी : बाल श्रम, बाल संरक्षण, बाल विवाह एवं बाल व्यापार की संयुक्त बैठक हुई आयोजित - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 30 अगस्त 2024

मधुबनी : बाल श्रम, बाल संरक्षण, बाल विवाह एवं बाल व्यापार की संयुक्त बैठक हुई आयोजित

  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अगस्त तक 14 बाल श्रमिकों को विभिन्न प्रखंडों से विमुक्त कराया गया. 2023-24 में यह आंकड़ा कुल 58
  • किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का शोषण या अत्याचार हो रहा है तो चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर इसकी तुरंत सूचना दें

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मधुबनी (रजनीश के झा) जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता गुरुवार देर शाम समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बाल श्रम, बाल संरक्षण, बाल विवाह एवं बाल व्यापार से संबंधित जिलास्तरीय समितियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सर्वप्रथम बाल श्रम से संबंधित विषयों पर श्रम अधीक्षक आशुतोष झा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में धावा दल द्वारा किए गए कार्यों एवं पुनर्वास से संबंधित अन्य विभागों द्वारा किए गए अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई. श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 माह अगस्त तक धावा दल के द्वारा मधुबनी जिले में 14 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 58 बाल श्रमिकों को विभिन्न प्रखंडों से विमुक्त कराया गया.


जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन के साथ उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य है, इससे बाल श्रम के मामले में स्वतः कमी आ जाएगी. जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 एवं 2024-25 में अबतक विमुक्त मधुबनी जिला से संबंधित सभी बाल श्रमिक का विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा संबंधित प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए. साथ ही उक्त प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर अंकित किया जाय कि माह में विद्यालय कितने दिन खुले तथा नामांकित विमुक्त बाल श्रमिक कितने दिन विद्यालय में उपस्थित हुए है. उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में विमुक्त बाल श्रमिकों के परिवार को मनरेगा जॉब कार्ड तथा आवास योजना से भी आच्छादित करने की प्रक्रिया की गई है.


जिलाधिकारी ने चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 के व्यापक प्रचार प्रसार करने का  निर्देश दिया. बताते चलें कि किसी बच्चे के साथ कोई शोषण या अत्याचार हो रहा है तो चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर इसकी सूचना दी जा सकती है. सूचना मिलते ही चाइल्डलाइन की टीम सहायता के लिए तुरंत एक्टिव हो जाएगी. यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा कार्य करती है. बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मानव व्यापार की रोकथाम के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर एरिया पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है. मानव तस्करी के दलालों पर विशेष नजर रखी जा रही है. पुलिस के जवान सादे वेश में भी आने जाने वालों पर पैनी निगाह रख रही है. जिलाधिकारी ने जीविका दीदियों के माध्यम से गावों में मानव व्यापार को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया. बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सभी सीडीपीओ को बाल विवाह पर रोकथाम के लिए सभी पंचायतों के मुखिया से समन्यवय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। उक्त बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बिंदु गुलाब यादव, उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक आशीष कुमार अमन, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमन कुमार आकाश, सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बाल संरक्षण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

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