पटना : अबोध बालिका से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 20 वर्षों की कठोर कैद - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शनिवार, 31 अगस्त 2024

पटना : अबोध बालिका से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 20 वर्षों की कठोर कैद

patna-high-court
पटना 31 अगस्त, बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक अबोध बालिका से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को आज 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद सुपौल जिला के वीरपुर थाना क्षेत्र निवासी नरेंद्र कुमार रोहिता को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि घटना वर्ष 2019 की है। दोषी ने एक पांच वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी पटना के पाटलिपुत्रा थाना में दर्ज की गई थी । अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में पांच गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था। इसके अलावा अभियोजन ने 10 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे।

कोई टिप्पणी नहीं: