पटना : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने लंबित मामलों के निपटान के लिए चलाया विशेष अभियान - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024

पटना : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने लंबित मामलों के निपटान के लिए चलाया विशेष अभियान

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पटना, 29 अक्टूबर (रजनीश के झा)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपने "लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 4.0" चलाया है, जिसे देश भर में इसके सभी कार्यालयों में सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले इस अभियान के तहत कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने के साथ-साथ रिकॉर्ड प्रबंधन, फ़ाइल निराई, स्क्रैप निपटान और अधिक उपलब्ध स्थान बनाने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संचित कार्य (बैकलॉग) को कम करने की दिशा में कार्य करना है।


प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा नशीले पदार्थों की जप्ती की जाती है जो अंतत: क़ानून में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नष्ट किये जाते हैंI सीमा शुल्क आयुक्तालय, पटना, डी. आर. आई. पटना,द्वारा सीमा शुल्क अधिनियमों (एन.डी.पी.एस.) के उल्लंघन से सम्बंधित मामलों पर निरंतर निगरानी रखते हुए इस तरह के अवैध व्यापार को रोकने का प्रयास के क्रम में जब्त मादक पदार्थ जैसे गांजा, विदेश से आयातित सिगरेट, तस्करी के दौरान पकडे गए दवाओं का निपटान “(सीबीआईसी) के लिए विशेष अभियान 4.0" के तहत नष्ट करके निपटान करना सुनिश्चित किया गया था। उपरोक्त अभियान के तहत डॉ यशोवर्धन पाठक, आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारण) पटना के दिशा निर्देश में  28.अक्टूबर .2024  को पिंकी कुमारी, संयुक्त आयुक्त के नेतृत्व में व अन्यअधिकारीयों की मौजूदगी में सीमा शुल्क मैनुअल 2019 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए स्थान- मेसर्स संगम मेडिसर्व प्रा. लि., रामचक, बैरिया, पटना (ISO:14001: 2015 certified) पर प्रतिबंधित पदार्थ लगभग 1051.77 किलोग्राम गांजा (07cases) जिसकी जप्ती मूल्य रु. 3,24,87,000/- (तीन करोड़ चौबीस लाख सत्तासी हजार), सिगरेट (02 cases) कुल (53,570 स्टिक्स) जिसकी जप्ती मूल्य रु.9,92,000/-(नौ लाख बानवे हजार) तथा मेडिसिन 12,063 पैकेट जिसकी जप्ती मूल्य रु.21,69,850/- (इक्कीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ पचास) को नष्ट किया गया। सीमा शुल्क निवारण आयुक्तालय पटना भविष्य में भी सीमा शुल्क अधिनियम और एन. डी. पी. एस. पदार्थों के जब्ती और निपटान के लिएप्रतिबद्ध है।

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