सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में किया गया संशोधन - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 17 जनवरी 2025

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में किया गया संशोधन

  • संशोधित नियमों के तहत, प्रसारण सेवा पोर्टल पर स्थानीय केबल ऑपरेटरों का पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन
  • एमआईबी एलसीओ के लिए पंजीकरण प्राधिकरण होगा; पूरे भारत में एलसीओ पंजीकरण की वैधता अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष हुई

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नई दिल्ली (रजनीश के झा)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज स्थानीय केबल ऑपरेटर ( एलसीओ) पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (नियम) में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। आज से प्रभावी, एलसीओ पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे और मंत्रालय ही उनका पंजीकरण प्राधिकारी होगा। आवेदक के आधार, पैन, सीआईएन, डीआईएन आदि विवरणों के सफल सत्यापन के बाद, एलसीओ पंजीकरण प्रमाणपत्र वास्तविक समय में जारी किए जाएंगे । इसके अलावा, एलसीओ पंजीकरण के लिए पंजीकरण या नवीनीकरण से मना करने के मामले में अपील का प्रावधान भी जोड़ा गया है। इससे पहले, एलसीओ पंजीकरण प्रक्रिया, एलसीओ कार्यालय क्षेत्र के स्थानीय प्रधान डाकघर में ऑफ़लाइन मोड में की जाती थी और प्रधान डाकपाल उनके पंजीकरण प्राधिकारी होते थे। मैन्युअल पंजीकरण प्रक्रिया बोझिल थी और इसमें काफी समय लगता था और साथ ही, पंजीकरण प्राप्त करने पर परिचालन का क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित था।


एलसीओ पंजीकरण के सम्बंध में संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं 

  • एलसीओ को एमआईबी के प्रसारण सेवा पोर्टल ( www.new.broadcastseva.gov.in ) पर नए पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा
  • एलसीओ पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान या नवीकृत किया जाएगा
  • पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए प्रसंस्करण शुल्क केवल पांच हजार रुपये है
  • एलसीओ पंजीकरण पूरे भारत में परिचालन के लिए वैध होगा
  • पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले   किया जाना चाहिए
  • एलसीओ पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात नामित अनुभाग अधिकारी द्वारा पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण से मना किए जाने के निर्णय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी अर्थात अवर सचिव (डीएएस) के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।
  • मौजूदा एलसीओ पंजीकरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लेख की गई अवधि के लिए वैध रहेगा। ऐसे मामले में जहां एलसीओ का मौजूदा पंजीकरण 90 दिनों से कम समय के लिए वैध है, नवीनीकरण के लिए आवेदन, यदि कोई हो, तो पोर्टल पर तुरंत किया जाएगा।
  • पंजीकरण प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए डाकघरों में किए गए आवेदन, जो आज की तिथि तक लंबित हैं, उन्हें वापस लेना होगा तथा पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
  • यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है या lco.das[at]gov[dot]in पर ईमेल भेजा जा सकता है।
  • पंजीकरण/नवीकरण प्रमाणपत्र आवेदकों के विवरण के ऑनलाइन सफल सत्यापन के बाद वास्तविक समय के आधार पर तैयार किया जाएगा जो पंजीकरण और नवीकरण प्रक्रिया सरकार की व्यापार को आसान बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

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