- प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात 9 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की होगी अनुमति,वही द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात 1.30 बजे अपराह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति होगी
- परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत लागू रहेगी निषेधाज्ञा, सोशल मीडिया पर भी जिला साइबर सेल चौबीस घंटे निगरानी रखेगी और सोशल मीडिया पर भ्रामक,गलत एवं अफवाह जनक खबर पोस्ट करने वाले को चिन्हित कर कड़ी करवाई कि जाएगी
जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है । उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के आस-पास की फोटोस्टेट, चाय पान , किताब आदि की दुकान परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के साथ-साथ परीक्षा केंद्र के अंदर भी कड़ी निगरानी होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गजट पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक पर भी जबाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में परीक्षा के दौरान दी गई भूमिका को देखते हुए सभी लोग तत्परता एवं गंभीरता से काम लें। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी ससमय अपने निर्धारित स्थान पर पहुँचकर जिला नियंत्रण कक्ष को सुचित करेंगे।उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना और समय का पूर्ण अनुपालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी विक्षकों की प्रतिनियुक्ति कंप्यूटरीकृत तरीके से रेंडमाइजेशन पद्धति द्वारा की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्तव्य में शिथिलता बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को समय से परीक्षाकेंद्र पर प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश करने पर रोक रहेगी। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश से पूर्व बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी ताकि परीक्षा को कदाचारमुक्त आयोजित किया जा सके। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और परीक्षा भवन के सामने और पीछे के परिसर का विडियो रिकॉर्डिंग भी करवाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि मोबाइल सहित कदाचार में किसी भी प्रकार से सहयोग करने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी जिला साइबर सेल चौबीस घंटे निगरानी रखेगी और सोशल मीडिया पर भ्रामक,गलत एवं अफवाह जनक खबर पोस्ट करने वाले को चिन्हित कर कड़ी करवाई कि जाएगी। उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार,अपर समाहर्ता शैलेश कुमार,अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, अश्वनी कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, बीरेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास, अभिषेक कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी, मनीषा कुमारी अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर, , वरीय उप समाहर्ता, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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